ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण पर 35 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान केेे अलावा 03 वर्षों तक ब्याज में भी छुट की सुविधा।
ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण पर 35 प्रतिशत एकमुश्त अनुदान केेे अलावा 03 वर्षों तक ब्याज में भी छुट की सुविधा।
रिपोर्ट: बेचन सिंह
गोरखपुर। आर्य प्रयास न्यूज़ नेटवर्क । खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित ‘‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’’ (PMEGP) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम रू0 25.00 लाख तक के लागत की विभिन्न स्वरोजगार परक ग्रामोद्योगी नई इकाइयों की स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमे सामान्य वर्गके पुरूष लाभार्थी को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10% एवं आरक्षित वर्ग जैसे अनु0जाति/अनु0 जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं को मात्र 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा।बैंक से कुल स्वीकृत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को 25 प्रतिशत व अन्य सभी आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत का एक मुश्त अनुदान के साथ ही स्व-अंशदान एवं एकमुश्त अनुदान को छोड़कर शेष बैंक ऋण पर 03 वर्षो तक बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज की छुट की अतिरिक्त सुविधा भी अनुमन्य है। अतः ग्रामीण क्षेत्र के परम्परागत/प्रशिक्षित, बेरोजगार, नवयुवक/युवती आदि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो,www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पोर्टल पर KVIB एजेन्सी का चयन कर दिनाॅक 06.06.2022 तक आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आनलाईन आवेदनकी प्रिन्टेड प्रति के साथ सभी प्रमाण पत्रों जैसे-आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यशाला/कार्यस्थल का नजरी नक्शा (चैहद्दी सहित ग्राम प्रधान से प्रमाणित), आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाणपत्र आदि की छाया प्रतियां (हार्ड कापी), जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन, द्वितीय-तल गोरखपुर में दिनांक 08.06.2022 के सायं 5.00 बजे तक प्रत्येक दशा में जमा करें।
विस्तृत जानकारी हेतु निम्न दूरभाष नम्बरों-05512201570, 9839634693, 9450885941, 7752884707 एवं 9839450978 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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