लगभग अस्सी बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त


 लगभग अस्सी बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त,

 एनडीयूनिवर्सिटी की50 बीघा जमीन का होगा अवैध कब्जा खाली 

चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की अदालत में हुआ फैंसला 

रिपोर्ट वेद प्रकाश तिवारी 

मिल्कीपुर अयोध्या । आर्य प्रयास न्यूज नेटवर्क।फैजाबाद से रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिठला गांव के पास स्थित 80 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों से सरकारी जमीन को मुक्त कराकर बंजर खाते में दर्ज करने तथा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जमीन को उसके खाते में पुनः दर्ज किए जाने का आदेश चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की अदालत से पास किया गया है 


7 पेज के विस्तृत आदेश में चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर राकेश कुमार खन्ना ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया 

चंद्र प्रताप सिंह बनाम मिर्जा देवी की मूल पत्रावली के साथ अन्य तमाम आपत्तियों का निस्तारण करते हुए  ,र्तकों को सुनने के बाद दिए गए आदेश में कहा गया है कि पुरानी चकबंदी के फर्जी आदेश दिनांक 17 /10/ 1967 को निरस्त किया जाता है

ग्राम पिठला की प्रथम चक्र की चकबंदी के आकार पत्र 45 के खाता संख्या 479 पर अंकित चकबंदी अधिकारी वाद संख्या 7560 शिव सेवक सिंह आदि बनाम ग्राम समाज धारा 9क जोत चकबंदी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 17 /10 /1967  त्रुटिपूर्ण एवं  कूट रचित होने के कारण निरस्त किया जाता है गाटा संख्या‌ 6 के संबंध में खाता संख्या 149 राम प्रकाश सिंह के खाते में गाटा संख्या 65 मिल जुमला 0.18 हेक्टर  यथावत खाता संख्या 320 जूनियर हाई स्कूल पिठला  के खाते में गाटा संख्या 65 मिल जुमला 4.4 हेक्टेयर यथावत तथा खाता संख्या 328 आबादी के खाते में गाटा संख्या 65 मिलजुला  की 1.4 हेक्टेयर यथावत गाटा संख्या 334 बंजर खाते में गाटा संख्या 65 से 0- 75 खाता संख्या 2 आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के खाते में गाटा संख्या 8106 से 1 .8 हेक्टेयर 2 . 5 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 6 से 3. 52 हेक्टेयर गाटा संख्या 65 से 3.5 हेक्टेयर व गाटा संख्या 64 से 5.11 हेक्टर खाता संख्या 324 बंजर के खाते में गाटा संख्या का बंदोबस्त दर्ज किया जाए

गाटा संख्या 6और 574मे दर्ज सभी फर्जी इंद्राज को निरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

जिसके कारण निर्मला सिंह अन्नपूर्णा सिंह शैलेश सिंह राम कृपाल सिंह व ऋषि सिंह के खाते में दर्ज लगभग 30 बीघा जमीन बंजर खाते में दर्ज होने का आदेश दिया गया इसी तरह पिठला  गांव के बगल में स्थित नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के खाते की जमीनों को राजस्व कर्मियों एवं पिछली चकबंदी के अधिकारियों से मिलीभगत करके इन लोगों ने अपने नाम इंद्राज करा लिया था अभिलेखों में इंद्राज कराए जाने के बाद से ही उपरोक्त बाद विभिन्न अदालतों में चलता चलाआ रहा है बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की अदालत से होते हुए यह मुकदमा पुनः चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की अदालत में भेज दिया गया जहां 

20 जनवरी को उपरोक्त मामले में चकबंदी अधिकारी मिल्कीपुर की अदालत से इसका फैसला सुनाया गया।

जिसके अनुसार  फैजाबाद से रायबरेली राजमार्ग पर पिठला गांव के पास सड़क के किनारे स्थित करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती जमीन को कब्जाने में करीब आधा दर्जन लोग और तहसील के राजस्व कर्मियों की मिलीभगत भी बहस के दौरान उजागर हुई देखना होगा कि अब इस मामले में निस्तारण के बाद क्या नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा ग्राम पंचायत पिठला उपरोक्त जमीन पर कब्जा कर पाते हैं या पुनः दबंग और जालसाज उस जमीन को कब्जा  करने  के लिए कोई दूसरा हथकंडा अपनाते हैं।

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